मध्य प्रदेश में बसों का किराया बढ़ा, सरकार ने जारी किया नया राजपत्र; न्यूनतम टिकट ₹10 तय

मध्य प्रदेश सरकार ने बस किराया बढ़ाने का राजपत्र जारी किया। सामान्य बस का किराया ₹2 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर और न्यूनतम टिकट ₹10 तय। जानिए नई किराया दरें और किन सेवाओं पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क।

मध्य प्रदेश में बसों का किराया बढ़ा, सरकार ने जारी किया नया राजपत्र; न्यूनतम टिकट ₹10 तय

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में संचालित मंजिली (स्टेज कैरिज) बसों के लिए नया अधिकतम यात्री किराया निर्धारित करते हुए राजपत्र जारी कर दिया है। नई दरों के अनुसार अब सामान्य बसों का मूल किराया ₹2.00 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर होगा, जबकि न्यूनतम किराया ₹10 तय किया गया है।

सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार बसों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सामान्य किराए पर अलग-अलग प्रतिशत की वृद्धि लागू होगी।

बसों की नई किराया दरें

  • सामान्य बस: ₹2.00 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर
  • न्यूनतम किराया: ₹10
  • रात्रि बस सेवा: सामान्य किराये से 10% अधिक
  • डीलक्स बस (नॉन एसी): सामान्य किराये से 25% अधिक
  • स्लीपर बस: सामान्य किराये से 40% अधिक
  • डीलक्स बस (एसी): सामान्य किराये से 50% अधिक
  • सुपर लग्जरी कोच (एसी): सामान्य किराये से 75% अधिक

इन सेवाओं पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क

राजपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीलक्स, स्लीपर और लग्जरी बसों पर अलग से नाइट चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिए भी यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

यात्रियों और बस संचालकों पर क्या होगा असर?

नई किराया व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यभर में बस यात्रियों को यात्रा की श्रेणी के अनुसार नया किराया देना होगा। परिवहन विभाग का कहना है कि संशोधित किराया व्यवस्था बस संचालन की लागत और विभिन्न श्रेणियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तय की गई है।