मऊगंज में दो डस्टबिन रखना हुआ अनिवार्य, नहीं रखने पर लगेगा 5 हजार रुपये का जुर्माना
मऊगंज में कलेक्टर संजय कुमार जैन के निर्देश पर स्वच्छता नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब हर दुकान और घर के बाहर गीले व सूखे कचरे के लिए दो अलग-अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। नियम का पालन नहीं करने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और नगर परिषद की टीम रोजाना निरीक्षण करेगी।
मऊगंज। मऊगंज नगर में अब स्वच्छता नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर संजय कुमार जैन के औचक निरीक्षण के बाद नगर परिषद ने नया आदेश जारी किया है। अब हर दुकान, प्रतिष्ठान और मकान के बाहर गीले और सूखे कचरे के लिए दो अलग-अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
कलेक्टर के निरीक्षण के बाद लिया गया फैसला
हाल ही में कलेक्टर संजय कुमार जैन ने मऊगंज शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बाजार क्षेत्र में कई दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन नहीं मिले। इस पर उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके बाद नगर परिषद ने पूरे शहर में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। आदेश के अनुसार सभी दुकानदारों, व्यापारियों और मकान मालिकों को अपनी दुकान या घर के बाहर हरा डस्टबिन गीले कचरे और नीला डस्टबिन सूखे कचरे के लिए रखना होगा।

कलेक्टर बोले- स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी
कलेक्टर संजय कुमार जैन ने कहा कि स्वच्छता केवल नगर परिषद या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि यदि घर और दुकानों से ही गीला और सूखा कचरा अलग-अलग निकलेगा तो उसका निस्तारण आसान होगा। गीले कचरे से खाद बनाई जा सकेगी और सूखे कचरे का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) किया जाएगा। इससे शहर में गंदगी, बदबू और नालियों के जाम होने जैसी समस्याओं पर भी रोक लगेगी।
रोज होगी जांच, नियम तोड़ा तो कटेगा चालान
नगर परिषद ने आदेश के पालन के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। यह टीम बिना पूर्व सूचना के शहर की किसी भी गली, बाजार या मोहल्ले में पहुंचकर निरीक्षण करेगी।
जांच दल यह देखेगा कि दुकानों और घरों के बाहर दो अलग-अलग डस्टबिन रखे गए हैं या नहीं। साथ ही लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने के लिए जागरूक भी करेगा। जहां नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां मौके पर ही 5 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। जांच दल प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट नोडल अधिकारी को सौंपेगा।

व्यापारियों में हलचल, प्रशासन ने की सहयोग की अपील
नगर परिषद का आदेश जारी होते ही बाजार में हलचल बढ़ गई है। कई दुकानदार और व्यापारी दो डस्टबिन खरीदने में जुट गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे बड़ी दुकान हो या छोटा ठेला।
प्रशासन ने नगरवासियों से अपील की है कि वे जुर्माने के डर से नहीं, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ मऊगंज बनाने के उद्देश्य से इस अभियान का हिस्सा बनें। अधिकारियों का कहना है कि दो डस्टबिन रखने की छोटी-सी पहल पूरे शहर की स्वच्छता और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है।

