पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, बैन लगाने से फिलहाल इनकार

पैलेट गन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल जायज हो सकता है। कोर्ट ने प्रदर्शन में घायल लोगों के इलाज की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, बैन लगाने से फिलहाल इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पैलेट गन के इस्तेमाल पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल पूरी तरह अनुचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब हालात बेहद गंभीर हों और कानून-व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बन जाए, तब सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक कदम उठाने पड़ सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई जरूरी है।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पैलेट गन से घायल हुए लोगों के इलाज को लेकर भी अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए लोगों को समय पर और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि घायलों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही न हो।

यह मामला पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग से जुड़ा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन साफ किया कि इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों तक सीमित रहना चाहिए। मामले की आगे भी सुनवाई जारी रहेगी।