सतना: कथित धर्मांतरण और मस्जिद निर्माण का मामला, पुलिस ने गिरफ्तार किए तीन आरोपी
मध्यप्रदेश के सतना जिले में मस्जिद निर्माण और धर्मांतरण कराने वाले तीन आरोपियों पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला धारकुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत झखौरा ग्राम का है।
सतना। मध्यप्रदेश के सतना जिले से कथित धर्मांतरण और अवैध रूप से मस्जिद निर्माण से जुड़ा एक मामला सामने आया है। धारकुंडी थाना क्षेत्र के झखौरा गांव से पुलिस ने जांच के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, इस मामले की शुरुआत 24 दिसंबर 2025 को हुई, जब झखौरा गांव निवासी पंकज पाठक (उम्र 26 वर्ष) ने धारकुंडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि गांव में कुछ लोग धर्मांतरण की गतिविधियों में संलिप्त हैं और अपने निजी आवास में मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी लालमन चौधरी, जिन्होंने अपना नाम बदलकर अब्दुल रहमान बताया और उनके दो रिश्तेदार कथित रूप से इस गतिविधि में शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपी मूल रूप से हिंदू धर्म से थे और बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया। जांच के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 131/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 में मामला पंजीबद्ध किया।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान और आरोपियों की निशानदेही पर झखौरा स्थित मस्जिद से छह धार्मिक पुस्तकें, एक बैनर, एक हस्तलिखित पुस्तक, मोबाइल फोन सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि जब्त सामग्री की जांच की जा रही है।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी लालमन चौधरी के बैंक खाते में विदेशों से धनराशि प्राप्त हुई है। प्रारंभिक जांच में खाते में लगभग 8 से 9 लाख रुपये की विदेशी फंडिंग पाए जाने की बात कही जा रही है। पुलिस को संदेह है कि इसी धनराशि का उपयोग गांव में मस्जिद निर्माण के लिए किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों में पहला नाम लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान (उम्र 68 वर्ष), दूसरा विजय भारती उर्फ मोहम्मद उमर (उम्र 32 वर्ष), निवासी ग्राम झखौरा, तथा तीसरा दीनानाथ चौधरी उर्फ अब्दुल्ला (उम्र 42 वर्ष), निवासी ग्राम रनेही, कोठी थाना क्षेत्र का है।
तीनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। साथ ही विदेशी फंडिंग और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल जारी है।
Varsha Shrivastava 
