इंदौर में वॉटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा, सिस्टम लगाने वाले भवनों को संपत्ति कर में 10% की छूट

वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाले भवनों पर 10% संपत्ति कर में छूट का ऐलान, महापौर ने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लिया फैसला

इंदौर में वॉटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा, सिस्टम लगाने वाले भवनों को संपत्ति कर में 10% की छूट

इंदौर नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब जिन भवनों में वर्षा जल संचयन यानी वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होगा, उन्हें संपत्ति कर में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हालांकि, इसका लाभ केवल सत्यापन और सिस्टम के नियमित संचालन की स्थिति में ही मिलेगा।

दरअसल, इंदौर नगर निगम ने शहर में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई कर प्रोत्साहन योजना लागू की है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने घोषणा की कि वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वाले भवनों को अब संपत्ति कर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पहले यह छूट 6 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। महापौर ने कहा कि बारिश के पानी का संरक्षण और उसे जमीन में पहुंचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, जिससे भूजल स्तर बेहतर हो सके और जल संकट से राहत मिले।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इस छूट का लाभ केवल उन्हीं भवनों को मिलेगा जिनका स्थल निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन भवन अधिकारी या भवन निरीक्षक द्वारा किया जाएगा। साथ ही, वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लगातार चालू रहना भी अनिवार्य होगा। यदि किसी निरीक्षण के दौरान यह प्रणाली बंद या अनुपयोगी पाई जाती है, तो अगले वित्तीय वर्ष से संपत्ति कर में मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट समाप्त कर दी जाएगी। निगम ने नागरिकों से अधिक से अधिक वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाने की अपील की है।