आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आधार पहचान का प्रमाण, नागरिकता का नहीं
बिहार की विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) प्रकिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जरूरी आदेश दिया.

बिहार की विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जरूरी आदेश दिया. कोर्ट ने आदेश किया कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए, जिसे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पहचान प्रमाण के तौर पर पेश किया जा सकता है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की सुनवाई
कार्ट ने आधार कार्ड को लेकर कहा कि किसी तरह की कोई शंका हो तो जांच जरूर कराएं. क्योंकि कोई नहीं चहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे. केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी. कोर्ट ने आगे कहा कि जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट की मदद से वोटर लिस्ट में होने का दावा करते हैं. उन्हें बाहर रखा जाए. कोर्ट ने ये भी कहा कि वह पहचान के प्रमाण के लिए आधार को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के जरूरी निर्देश जारी करें.
कोर्ट ने कहा आधार पहचान का प्रमाण
कोर्ट ने साफ किया कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा 11 दस्तावेजों में से किसी अन्य दस्तावेज को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता. सिब्बल ने प्रस्ताव रखा कि आधार को 12वां दस्तावेज घोषित किया जाए. जज ने कहा कि आधार पहचान का प्रमाण है नागरिकता का नहीं.
BLO को आयोग भेज रहा नोटिस
सुनवाई शुरू होने पर कोर्ट में कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा- 10 जुलाई को कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करने को कहा. अभी भी 65 लाख लोगों के लिए आधार स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. बीएलओ को निर्देश दिया गया था कि 11 दस्तावेजों में से एक जरूरी है. चुनाव आयोग 11 के बाहर के दस्तावेज स्वीकार करने वाले अधिकारियों को दंडित कर रहा है. आधार स्वीकार करने वाले अधिकारियों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस पर कोर्ट ने नोटिस पेश करने को कहा. जिस पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वकील राकेश द्विवेदी ने कहा. ये हमारे पास नहीं है. जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा. ये आपके दस्तावेज हैं, इस पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का साइन है. अब इस मामले में अगले सोमवार यानी 15 सितंबर को सुनवाई होगी.