भोपाल के तीन प्रमुख चौराहों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

भोपाल के तीन व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक और आपात सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 2 महीने के लिए धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

भोपाल के तीन प्रमुख चौराहों पर धरना-प्रदर्शन पर रोक, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

भोपाल:राजधानी के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल पॉलीटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा पर अब धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

प्रमुख चौराहों को किया गया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पॉलीटेक्निक चौराहा शहर का प्रमुख मार्ग है, जो एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है।

प्रदर्शनों से बाधित होता था यातायात

पुलिस के अनुसार, इन चौराहों पर विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों और समूहों द्वारा बार-बार धरना-प्रदर्शन किए जाने से यातायात प्रभावित होता था, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

आपातकालीन सेवाओं पर पड़ता है असर

इन मार्गों से एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं का आवागमन होता है। प्रदर्शन के कारण इन सेवाओं में बाधा आने से मरीजों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी खतरा बनता है।

दो माह तक लागू रहेगा आदेश

इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए पॉलीटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा, किलोल पार्क चौराहा और इनके बीच के पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया गया है।यह आदेश 22 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।

अनुमति मिलने पर मिल सकती है छूट

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति मिलने पर विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को भेज दी गई है।