दिल्ली दंगा केस: IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद
2020 दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
नई दिल्ली। वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर अपराध था, जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया।
इस मामले में ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का दोषी ठहराया गया था। वहीं, कुल 11 आरोपियों में से 6 को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
कोर्ट ने क्या कहा?
सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन उस हथियारबंद भीड़ का हिस्सा थे, जो हिंदुओं के प्रति नफरत की भावना से एकत्र हुई थी। भीड़ ने दंगा, आगजनी और लूटपाट की तथा बेरहमी से हमला कर IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी। अदालत ने इस घटना को समाज को झकझोर देने वाला अपराध बताया।

