मानहानि केस में खुद ही उलझे समीर वानखेड़े! कोर्ट ने फटकारा

IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज़ 'The B***s of Bollywood' के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। कोर्ट ने उनकी याचिका को इस आधार पर फिलहाल खारिज कर दिया कि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दिल्ली में मुकदमा क्यों चलना चाहिए।

मानहानि केस में खुद ही उलझे समीर वानखेड़े! कोर्ट ने फटकारा

IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के खिलाफ दायर मानहानि याचिका में फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी शिकायत को अभी विचार योग्य नहीं माना और याचिका को संशोधित करने का समय दिया है।

क्या है मामला?

समीर वानखेड़े ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि वेब सीरीज़ में उन्हें झूठे और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है।

उन्होंने कोर्ट से 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है और कहा है कि अगर यह राशि मिलती है तो वे इसे कैंसर मरीजों के इलाज के लिए दान करेंगे।

 दिल्ली में ही केस क्यों? कोर्ट ने उठाया सवाल

जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने पूछा कि यह मामला दिल्ली में क्यों दायर किया गया? वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ वकील संदीप सेठी पेश हुए, जबकि रेड चिलीज की तरफ से हरीश साल्वे और नेटफ्लिक्स की ओर से मुकुल रोहतगी ने दलीलें दीं।

वानखेड़े के वकील ने कहा कि यह सीरीज दिल्ली के दर्शकों ने भी देखी, और सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स भी दिल्ली से जुड़े लोगों ने बनाए, इसलिए यहां मानहानि हुई है।

कोर्ट ने कहा – शिकायत इस रूप में स्वीकार्य नहीं

कोर्ट ने साफ कहा कि वर्तमान में दी गई याचिका विचार योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दिल्ली में विशेष रूप से सबसे ज्यादा नुकसान कैसे हुआ।

कोर्ट ने कहा कि अगर वानखेड़े यह साबित करते कि मानहानि दिल्ली में ज्यादा हुई है, तो विचार संभव था। इसके बाद वानखेड़े के वकील ने याचिका संशोधित करने की अनुमति मांगी, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली।

आगे क्या?

अब वानखेड़े को संशोधित याचिका दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। कोर्ट ने अगली तारीख अभी तय नहीं की है। जब संशोधित याचिका दाखिल होगी, तब रजिस्ट्री सुनवाई की तारीख तय करेगी।