साय कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले: घरेलू उपभोक्ताओं को राहत, 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

साय कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले: घरेलू उपभोक्ताओं को राहत, 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट
CG Cabinet Meeting

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को और विस्तारित करने की घोषणा की गई। अब राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह राहत 1 दिसंबर 2025 से लागू मानी जाएगी।

200 यूनिट तक 50% छूट का लाभ

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने स्पष्ट किया कि यह लाभ सिर्फ 200 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को ही नहीं, बल्कि 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। 200 से 400 यूनिट के बीच बिजली उपयोग करने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ता अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50% छूट का लाभ उठाएंगे। इसका उद्देश्य उन्हें इस अवधि में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पूरे राज्य में लगभग 42 लाख उपभोक्ता इस अभियान से लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का भी मिलेगा लाभ

इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ भी सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य शासन की ओर से विशेष सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसमें 1 किलोवॉट सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता वाले सोलर प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में उपभोक्ता आधी कीमत वाली बिजली से “फ्री बिजली” की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

प्रशासनिक सुधारों से जुड़े निर्णय लिए गए

साय कैबिनट की बैठक में प्रशासनिक सुधारों और व्यवसायिक सुगमता से जुड़े भी कई निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई, ताकि स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से खरीद को बढ़ावा मिल सके और जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बन सके। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, साथ ही समय और संसाधनों की भी बचत होगी।

दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। साथ ही छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए तैयार दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 को भी स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।