तंबाकू-पान मसाले पर लगेगा भारी टैक्स!, लोकसभा में सरकार ने पेश किया बिल
पहले दिन दोनों सदनों में SIR और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर हंगामा हुआ।
नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। पहले दिन दोनों सदनों में SIR और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और उनके अभिवादन में स्पीच दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति का अभिवादन किया।
SIR पर चर्चा को लेकर हंगामा
SIR पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। अब सदन की कार्यवाही 2 दिसंबर को 11 बजे से शुरू होगी। लोकसभा में मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 बिल पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में यह बिल पेश किया था। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 41,455 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च के लिए लोकसभा से मंजूरी मांगी है।
वित्त मंत्री ने 2 अहम बिल पेश किए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दो अहम बिल पेश किए। पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कुल कर भार समान बनाए रखने के लिए दो विधेयक पेश किए हैं। इसका मकसद GST कंपनसेशन सेश खत्म होने के बाद भी तंबाकू उत्पादों पर भारी टैक्स जारी रहेगा। तंबाकू उत्पादों पर यह सेस मार्च 2026 से लागू होगा। इसके जरिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक्ट, 1944 में संशोधन कर सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद एक्साइज ड्यूटी के जरिए राजस्व संग्रह जारी रखा जाएगा। इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 नाम दिया गया है।
तंबाकू-पान मसालों पर अभी 28 प्रतिशत GST
तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक उत्पादों पर अभी 28% जीएसटी लगता है। क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद, तंबाकू और संबंधित उत्पादों की बिक्री पर 40% GST और उत्पाद शुल्क लगेगा, जबकि पान मसाला पर 40% GST और स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सेस भी लगेगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल में सिगार/ चुरूट/ सिगरेट पर 5,000 रुपए से लेकर 1,000 स्टिक पर 11,000 रुपए तक उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।
shivendra 
