रहवासी क्षेत्र में अवैध हॉस्टल पर चला निगम का बुलडोजर, नगर निगम ने की रिमूवल कार्रवाई 

आवासीय अनुमति लेकर बनाया व्यावसायिक हॉस्टल, नगर निगम ने जोन 12 में फुटपाथ और सेटबैक से हटाया अतिक्रमण

रहवासी क्षेत्र में अवैध हॉस्टल पर चला निगम का बुलडोजर, नगर निगम ने की रिमूवल कार्रवाई 

इंदौर, 23 जुलाई। शहर में अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को नगर निगम ने जोन क्रमांक 12 के अंतर्गत खातीवाला टैंक क्षेत्र में आवासीय अनुमति के विपरीत संचालित किए जा रहे एक हॉस्टल पर रिमूवल कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाया। यह कार्रवाई निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर की गई।

आवासीय भवन की अनुमति, नियमों का उल्लंघन 

नगर निगम के भवन अधिकारी राहुल रघुवंशी ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी उद्यान के पास स्थित 218, खातीवाला टैंक पर आवासीय भवन की अनुमति ली गई थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए वहां व्यावसायिक उपयोग के लिए 12 से 13 कमरों का हॉस्टल तैयार कर दिया गया। मामले की शिकायत मिलने पर आयुक्त क्षितिज सिंघल ने जांच के निर्देश दिए थे।

जांच में पाया गया कि भवन का उपयोग न केवल आवासीय अनुमति के विपरीत किया जा रहा था, बल्कि हॉस्टल के फ्रंट, साइड और पीछे के निर्धारित खुला क्षेत्र (MOS) पर भी निर्माण कर लिया गया था। इसके अलावा फुटपाथ पर भी अवैध निर्माण कर सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण किया गया था।

जांच रिपोर्ट के आधार पर निगम की रिमूवल कार्रवाई

जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम के रिमूवल विभाग ने जोन क्रमांक 12 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए हॉस्टल के फ्रंट और साइड में बने अवैध हिस्सों और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

रिमूवल अभियान के दौरान भवन अधिकारी राहुल रघुवंशी, भवन निरीक्षक अनुभूति मडावी सहित रिमूवल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि भवन निर्माण और उपयोग निर्धारित अनुमति और नियमों के अनुरूप ही करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।