सुप्रिया श्रीनेत-नेहा सिंह राठौर पर CG में FIR, पुराना वीडियो शेयर कर तनाव फैलाने का आरोप

CG BJP Flag Controversy : सुप्रिया श्रीनेत-नेहा सिंह राठौर पर FIR होने का मामला सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो और कुछ तस्वीरों से जुड़ा है।

सुप्रिया श्रीनेत-नेहा सिंह राठौर पर CG  में FIR, पुराना वीडियो शेयर कर तनाव फैलाने का आरोप

CG BJP Flag Controversy : छत्तीसगढ़। रायपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामला सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो और कुछ तस्वीरों से जुड़ा है। इन पोस्ट में दावा किया गया था कि धमतरी जिले के कुरूद में भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज की जगह भाजपा का झंडा फहराया। शिकायतकर्ता का कहना है कि वायरल वीडियो और तस्वीरें स्वतंत्रता दिवस की नहीं हैं। उनके अनुसार, यह 22 मार्च 2026 को हुए भाजपा के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की है। 

BJP नेता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने 17 अगस्त को साइबर क्राइम और सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और तस्वीरों को लेकर आपत्ति जताई गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, 15 अगस्त को इन तस्वीरों और वीडियो को स्वतंत्रता दिवस से जोड़कर शेयर किया गया। उनका आरोप है कि पुरानी सामग्री को नए संदर्भ में पेश करके भाजपा और उसके जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने की कोशिश की गई।

सुप्रिया श्रीनेत ने भी पोस्ट किया था शेयर

शिकायत के अनुसार, नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर संबंधित वीडियो या तस्वीरें साझा की थीं। इसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पोस्ट को शेयर किया और तिरंगे के कथित अपमान का उल्लेख किया। कांग्रेस नेत्री डॉ. रागिनी नायक ने भी पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए इसे लेकर गंभीर आरोप लगाया। भाजपा नेता ने इन सभी सोशल मीडिया पोस्ट को शिकायत का हिस्सा बनाया है।

इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शिकायतकर्ता ने पुलिस को सौंपा है।

भाजपा का आरोप - पुराने वीडियो को बताया नया

उज्जवल दीपक का आरोप है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की नहीं है। उनके अनुसार, वीडियो और तस्वीरें 22 मार्च 2026 को आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि पुराने कार्यक्रम की सामग्री को 15 अगस्त के संदर्भ में पेश करने से लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। उन्होंने इसे भाजपा और उसके नेताओं की छवि प्रभावित करने वाला मामला बताया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(4), 353(2) और 196 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, इन धाराओं में मान-सम्मान को नुकसान पहुंचाने, सार्वजनिक शांति और सद्भाव बिगाड़ने तथा समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने जैसे आरोपों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस की जांच और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर होगी।

डिजिटल सबूतों की जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने पुलिस से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, तस्वीरें और कमेंट सहित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने पोस्ट के तकनीकी स्रोत की जांच कराने और यह पता लगाने की मांग की है कि संबंधित सामग्री सबसे पहले कहां से प्रसारित हुई। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेटाडाटा हासिल करने की मांग भी की गई है। पुलिस अब इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में सोशल मीडिया पोस्ट की वास्तविकता, वीडियो और तस्वीरों की तारीख तथा उनके मूल स्रोत की जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि संबंधित सामग्री किस संदर्भ में तैयार की गई थी और उसे सोशल मीडिया पर किस तरह प्रसारित किया गया। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।