भोपाल में 15 से 21 अक्टूबर तक मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त

भोपाल में 15 से 21 अक्टूबर तक मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने पर नगर निगम विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त कर सकता है।

भोपाल में 15 से 21 अक्टूबर तक मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त

भोपाल में 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी और यदि कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो नगर निगम उसकी लाइसेंस निरस्त कर देगा। यह प्रतिबंध स्वतंत्रता दिवस, कृष्णजन्माष्मी, गणेश चतुर्थी, प्रयुषण पर्व, महात्मा गांधी जयंती, महर्षि बाल्मीकि जयंती और भगवान महावीर के 2500 वे निर्माण दिवस जैसे धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

विशेष जानकारी के अनुसार, 15 और 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस व कृष्णजन्माष्मी के कारण, 27 अगस्त गणेश चतुर्थी तथा 28 अगस्त प्रयुषण पर्व के दौरान मांस-मछली की बिक्री बंद रहेगी। इसके अलावा, 3 सितंबर को ढोल ग्यारस, 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी, 9 सितंबर प्रयुषण पर्व संवत्सरी उत्तम क्षमा दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, 7 अक्टूबर महर्षि बाल्मीकि जयंती तथा 21 अक्टूबर भगवान महावीर के 2500 वे निर्माण दिवस के अवसर पर भी दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा।