जबलपुर में अवैध कॉलोनी ‘रघुकुल वैली’ के निर्माण में 98 लाख की धोखाधड़ी, अकुल पाण्डेय के खिलाफ EOW ने दर्ज किया मामला

EOW ने ग्राम भड़पुरा में बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित करने के आरोप में अकुल पाण्डेय के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।

जबलपुर में अवैध कॉलोनी ‘रघुकुल वैली’ के निर्माण में 98 लाख की धोखाधड़ी, अकुल पाण्डेय के खिलाफ EOW ने दर्ज किया मामला

जबलपुर में EOW (इकोनॉमिक ऑफ़ेन्सेस विंग) ने ग्राम भड़पुरा में बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित करने के आरोप में अकुल पाण्डेय के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी पर शासन को लगभग 98 लाख रुपये की आर्थिक हानि पहुंचाने का आरोप है।

जांच में सामने आया कि अकुल पाण्डेय, निवासी आनंदकुंज गढ़ा, ने ग्राम भड़पुरा के खसरा नंबर 103, 104, 105/1 और 105/2 में ‘रघुकुल वैली’ नामक कॉलोनी का निर्माण किया। यह भूमि TNCP जबलपुर के अनुसार उक्त भूमि भेड़ाघाट विकास योजना 2021 में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, जहां आवासीय कॉलोनी निर्माण की अनुमति नहीं है। आरोपी ने कॉलोनी निर्माण के लिए कोई वैध ले-आउट या विकास अनुज्ञा भी प्रस्तुत नहीं की थी।

जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ने आवश्यक शुल्कों की चोरी की। इसमें अनुज्ञा शुल्क लगभग ₹11 लाख, आश्रय शुल्क ₹78 लाख और पर्यवेक्षण और कर्मकार शुल्क ₹9 लाख शामिल हैं। कुल अनुमानित हानि ₹98 लाख बताई गई है। आरोपी ने साल 2018 से बिना डायवर्सन, बिना स्वीकृत ले-आउट और बिना आवश्यक पंजीकरण के भूमि को छोटे भूखंडों में विभाजित कर अवैध रूप से बेच दिया। इस प्रक्रिया से न केवल शासन के कोष को हानि हुई बल्कि आम जनता के साथ भी धोखाधड़ी हुई।

EOW जबलपुर ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 भा.द.वि. (धोखाधड़ी) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अधिकारी इस मामले में विस्तृत जांच कर रहे हैं और संभावित अन्य दोषियों की पहचान पर भी ध्यान दे रहे हैं।