रीवा में जुलूस और रैली निकालने लेनी होगी परमिशन

रीवा की कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शहर के अंदर कोई भी जुलूस या रैली बिना पूर्व सूचना और अनुमति के नहीं निकाली जाएगी.

रीवा में जुलूस और रैली निकालने लेनी होगी परमिशन

रीवा की कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शहर के अंदर कोई भी जुलूस या रैली बिना पूर्व सूचना और अनुमति के नहीं निकाली जाएगी.

कलेक्टर के इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शहर के अंदर विभिन्न मार्गों पर अचानक बिना किसी पूर्व अनुमति के निकाले गए जुलूसों और रैलियों के कारण नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है.

साथ ही ऐसी गतिविधियां बिना किसी सूचना के निकाले जाने पर विवाद की संभावना को बढ़ाती हैं, जिससे कानून व्यवस्था स्थिति निर्मित होती है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर लोकहित में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यह आदेश जारी किए हैं.

आयुक्त नगर निगम, पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा इस आदेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संसाधनों से कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी.