रीवा: बलात्कार और POCSO मामले में आरोपी कोर्ट से बरी

रीवा की अदालत ने सबूतों के अभाव में बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

रीवा: बलात्कार और POCSO मामले में आरोपी कोर्ट से बरी

रीवा की चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। ये फैसला 20 जनवरी को सुनाया गया।

मामले में 14 साल की नाबालिग लड़की ने 27 जून 2025 को थाना बिछिया में अपने पिता के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़की ने आरोप लगाया था कि उसकी पहचान आरोपी से विदिशा में हुई थी और मोबाइल पर बात होने लगी थी। आरोप था कि आरोपी ने उसे बाहर बुलाकर गलत काम किया और वीडियो बनाकर धमकी दी।

लड़की के पास उम्र से जुड़े कागजात नहीं थे। मेडिकल जांच में उसकी उम्र 11 से 15 साल के बीच बताई गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे 15 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने 10 अक्टूबर 2025 को चालान कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान लड़की और उसके परिवार के बयान हुए। लेकिन कोर्ट ने माना कि आरोपों को पुख्ता सबूतों से साबित नहीं किया जा सका।

सभी सबूत देखने के बाद कोर्ट ने आरोपी राजभान लोनिया उर्फ छोटू, निवासी ग्राम मडवा, थाना गोविंदगढ़, जिला रीवा को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता कुलदीप सिंह सोमवंशी ने की।