GST की नई दरें लागू, पनीर, घी, साबुन-शैंपू और AC सस्ते
15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था कि दिवाली पर सरकार जनता को बड़ा तोहफा देने वाली है. और वो तोहफा था नेक्स्ट जेन जीएसटी, 22 सितंबर यानि आज से ये लागू हो गया है.
15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था कि दिवाली पर सरकार जनता को बड़ा तोहफा देने वाली है. और वो तोहफा था नेक्स्ट जेन जीएसटी, 22 सितंबर यानि आज से ये लागू हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि अब GST में 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% ही होंगे. GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया.
दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री हो गए हैं. वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा. 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों की दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी. लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा. मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगी.
इन बदलावों का उद्देश्य आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू, सिगरेट और शराब पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है.
अब बताते हैं वो चीजें जो पूरी तरह से GST फ्री हो गईं हैं
33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़, दूध, छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल वाला, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी ये सभी GST फ्री हो गए हैं.
5 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन, दूध की बोतलें, बच्चों के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट, स्ट्रिप, चश्मा, ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर, निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, टपक सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें इन सभी चीजों पर 5 प्रतिशत GST लगेगा.
18 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं), डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं), तीन पहिया वाहन, मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम, माल परिवहन के लिए मोटर वाहन, एयर कंडीशनर, एलईडी और एलसीडी टीवी सहित टेलीविजन (32 इंच से अधिक), मॉनिटर और प्रोजेक्टर, बर्तन धोने की मशीन, 1800 से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर इन पर 18% जीएसटी लगेगा.
40 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी, अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले वातित पानी, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, गैर-मादक पेय पदार्थ, धूम्रपान पाइप, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, निजी उपयोग के लिए विमान, नाव, रिवॉल्वर और पिस्तौल, सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग इन सभी पर अब 40% GST लगेगा.

