प्रमोशन होगा, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को प्रमोशन देने की प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक नहीं है, लेकिन आरक्षण की 50 फीसदी की संवैधानिक सीमा किसी भी हालत में पार नहीं की जा सकती। और इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी अब सीधे प्रदेश के मुख्य सचिव की होगी। यानी प्रमोशन होंगे, लेकिन आरक्षण की सीमा के भीतर।
Varsha Shrivastava 
