Jabalpur Bargi Dam: रिटायर्ड जज करेंगे हादसे की न्यायिक जांच, 3 महीने के अंदर देनी होगी रिपोर्ट
मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर बरगी बांध में हुई क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर के बरगी बांध में हुई क्रूज दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए इसकी न्यायिक जांच के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है। आयोग का गठन जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत किया गया है।

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आयोग दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच करेगा और यह तय करेगा कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके अलावा दुर्घटना के दौरान और उसके बाद चलाए गए राहत एवं बचाव कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। आयोग यह भी जांच करेगा कि राज्य में संचालित नौकाओं, क्रूज सेवाओं और जल क्रीड़ा गतिविधियों में सुरक्षा मानकों का कितना पालन किया जा रहा है।

अधिसूचना में “इनलैंड वेसल एक्ट, 2021” और “बोट सेफ्टी गाइडलाइंस, 2017” के अनुरूप जलयान संचालन की व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्यभर में जल परिवहन और जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने की बात कही गई है।
सरकार ने उन सभी स्थानों पर क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) गठित करने के निर्देश भी दिए हैं, जहां नागरिक जल परिवहन, नौकायन और जल क्रीड़ा गतिविधियां संचालित होती हैं। आयोग को अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपनी होगी। इस फैसले को जल पर्यटन और यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Varsha Shrivastava 
