IG ऑफिस के सामने चल रही थी अमृततुल्य चाय की दूकान में अवैध गतिविधियाँ

रीवा जिले के सिरमौर चौराहा स्थित पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के सामने संचालित 'अमृततुल्य चाय' नामक दुकान पर देर शाम पुलिस, नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। यह कार्रवाई अमहिया थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई।

IG ऑफिस के सामने चल रही थी अमृततुल्य चाय की दूकान में अवैध गतिविधियाँ

रीवा। जिले के सिरमौर चौराहा के पास पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के सामने एक चाय दुकान पर देर शाम पुलिस, नगर निगम और राजस्व की संयुक्त टीम ने छापा मार कार्रवाई की।

अमहिया थाना क्षेत्र में संचालित इस प्रतिष्ठान पर अवैध गतिविधियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया।बता दे अमृततुल्य चाय नामक  दुकान पर नाबालिगों से काम कराने के अलावा प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की खुलेआम बिक्री की जा रही थी।

इसके साथ ही ग्राहकों को धूम्रपान की सुविधा भी दी जा रही थी, जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। कार्रवाई के दौरान मौके से न केवल तंबाकू और सिगरेट की खेप बरामद की गई, बल्कि दो नाबालिग काम करते हुए भी पाए गए। नगर निगम, राजस्व विभाग और  पुलिस की संयुक्त टीम ने दुकान में चल रही अनियमितताओं का पंचनामा तैयार कर लिया है।

अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि छापे की कार्रवाई नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जा चुकी है और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

खास बात यह है कि यह दुकान'अमृततुल्य चाय  की फ्रेंचाइजी के अंतर्गत चलाई जा रही थी, और संचालक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है, वह भोपाल में रेलवे विभाग में पदस्थ कर्मचारी बताया जा रहा है।

इस बीच, अमृततुल्य चाय के नागपुर स्थित मुख्यालय से संपर्क करने पर फ्रेंचाइजी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनके ब्रांड के तहत केवल चाय व संबंधित पेय पदार्थों की बिक्री की अनुमति है। किसी भी प्रकार के तंबाकू या धूम्रपान उत्पादों की बिक्री उनके नियमों के खिलाफ है।

स्थानीय लोगों ने लंबे समय से शिकायत की थी कि उक्त दुकान पर युवाओं की भीड़ लगती है और देर शाम तक धूम्रपान व अन्य गतिविधियाँ चलती रहती हैं।  प्रशासन द्वारा अब दुकान संचालक के विरुद्ध बाल श्रम, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान, और तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।