प्रमोशन के लिए करना होगा और इंतजार, आदेश नहीं हाई कोर्ट सुनाएगा अब फैसला

मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अभी और इंतजार करना होगा. प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई.

प्रमोशन के लिए करना होगा और इंतजार, आदेश नहीं हाई कोर्ट सुनाएगा अब फैसला
facebook

मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अभी और इंतजार करना होगा. प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. सरकार ने कोर्ट में नई प्रमोशन पॉलिसी को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया. सरकार ने बताया कि नई प्रमोशन पॉलिसी 2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी, जबकि 2016 से पहले हुए प्रमोशन पुराने नियमों के तहत ही मान्य रहेंगे.

अंतरिम आदेश के लिए कोर्ट का इंकार

प्रदेश सरकार ने कोर्ट से डीपीसी और प्रमोशन प्रोसेस शुरू करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब अंतरिम आदेश की जगह अंतिम फैसला सुनाया जाएगा. 

28 और 29 अक्टूबर को होगी अब सुनवाई

सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से सरकार को कहा गया कि यदि वो चाहे तो क्वांटिफायबल डेटा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकती है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 और 29 अक्टूबर को तय की है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला आने तक प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक रहेगी. 

9 साल से अटकी प्रमोशन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश सरकार की प्रमोशन पॉलिसी को जबलपुर हाईकोर्ट ने साल 2016 में असंवैधानिक पाते हुए रद्द कर दिया था. जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी जहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे. 9 साल से प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण न मिलने पर सरकार इसी साल 2025 में नई प्रमोशन पॉलिसी ले आई थी, जिसे सपाक्स सहित कई याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी.