MP के कांग्रेस विधायक को 3 साल की सजा,जा सकती है विधायकी

मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) हेराफेरी मामले में कोर्ट ने विधायक को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है।

MP के कांग्रेस विधायक को 3 साल की सजा,जा सकती है विधायकी

मध्यप्रदेश: दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) हेराफेरी मामले में कोर्ट ने विधायक को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। गुरुवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी।

कोर्ट ने सुनाया फैसला, कई धाराओं में दोषी पाए गए

विधायक को आपराधिक साजिश (धारा 120B) और धोखाधड़ी व जालसाजी (धारा 420, 467, 468, 471) के तहत दोषी माना गया है। इस मामले में सह-आरोपी बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी ठहराया गया है।कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 3-3 साल और एक धारा में 2 साल की सजा सुनाई है।

विधायकी पर संकट, अपील के लिए 60 दिन का समय

इस फैसले के बाद विधायक की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है।वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, अपील के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। यदि हाईकोर्ट से सजा पर स्थगन (स्टे) मिल जाता है, तो उनकी विधायकी बच सकती है। फिलहाल उनकी सदस्यता पर संकट बना हुआ है।

क्या है मामला ? 

यह मामला दतिया के भूमि विकास सहकारी बैंक से जुड़ा है, जब भारती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष थे। आरोप है कि उन्होंने बैंक लिपिक के साथ मिलकर 10 लाख रुपये की एफडी में हेरफेर की थी। एफडी की अवधि और दस्तावेजों में बदलाव कर वे तय समय से अधिक अवधि तक ऊंची ब्याज दर पर पैसा निकालते रहे।