छेड़छाड़ के मामले में प्रोफेसर आलोक सिन्हा की जमानत खारिज

सतना से अमरपाटन जा रही बस में महिला के साथ कथित छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार चल रहे सहायक प्रोफेसर डॉ. आलोक सिन्हा को अदालत से राहत नहीं मिली। अमरपाटन न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

छेड़छाड़ के मामले में प्रोफेसर आलोक सिन्हा की जमानत खारिज
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23 मार्च को पीड़िता ने अमरपाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फरारी का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। बुधवार को आरोपी डॉ. आलोक सिन्हा अदालत में सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के अनुसार, आरोपी अमरपाटन स्थित शासकीय महाविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं।

क्या है पूरा मामला
घटना 23 मार्च की सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। पीड़िता सतना से अमरपाटन जाने के लिए बस में सवार हुई थी। रास्ते में भटनवारा के पास उसके बगल की सीट खाली हुई, तभी एक व्यक्ति आकर बैठ गया। महिला का आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। स्थिति को भांपते हुए पीड़िता ने अपने मोबाइल से घटना का वीडियो भी बना लिया।

बस के अमरपाटन पहुंचते ही महिला सीधे थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की, जिसमें आरोपी की पहचान डॉ. आलोक सिन्हा के रूप में हुई। घटना सामने आने के बाद शासकीय महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।