Indore में जेब्रा क्रॉसिंग पर लेटकर रील बनाना पड़ा भारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर FIR
Indore Influencer Reel Controversy : एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने साफ किया है कि यातायात नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई की जा सकती है।
Indore Influencer Reel Controversy : मध्य प्रदेश। इंदौर में सोशल मीडिया पर वायरल होने की कोशिश एक युवती को भारी पड़ गई। ट्रैफिक सिग्नल की जेब्रा क्रॉसिंग पर लेटकर रील बनाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रकृति गौर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान युवती का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सड़क पर इस तरह वीडियो बनाना यातायात व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।
लैंटर्न चौराहे का वीडियो हुआ था वायरल
कुछ दिन पहले इंदौर के लैंटर्न चौराहे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें प्रकृति गौर ट्रैफिक सिग्नल की जेब्रा क्रॉसिंग पर लेटकर रील बनाती हुई दिखाई दे रही थीं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने युवती को पूछताछ के लिए तुकोगंज थाने बुलाया। जांच के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की।

BNS की दो धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस के अनुसार, जांच के बाद प्रकृति गौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 270 और 285 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्यों के लिए युवती का मोबाइल फोन भी जब्त किया है।
पुलिस अब वायरल वीडियो और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियों को रोकना बताया गया है।

पुलिस ने यातायात और सुरक्षा को लेकर दी चेतावनी
पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सड़क पर इस तरह की हरकतें यातायात में बाधा डाल सकती हैं। इसके साथ ही सड़क पर मौजूद लोगों और वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। घटना के बाद युवती ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए एक वीडियो भी जारी किया था।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे स्टंट या वीडियो न बनाएं, जिनसे यातायात प्रभावित हो या किसी की जान जोखिम में पड़े।
एडिशनल DCP ने लोगों से की अपील
एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने नागरिकों से सोशल मीडिया वीडियो बनाते समय जिम्मेदारी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वायरल होने के लिए सड़क या सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो। पुलिस ने साफ किया है कि यातायात नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई की जा सकती है।

