उन्नाव रेप केस-कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक, SC ने कहा दोषी दो हफ्ते में जवाब दें, अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद
उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. SC ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. SC ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी. सोमवार को सेंगर की सजा सस्पेंड करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह दोनों पक्षों की दली
उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी. सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी.
जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट मे 3 दिन पहले याचिका लगाई थी. सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई हुई. बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनीं.
चीफ जस्टिस ने कहा-
कोर्ट को लगता है कि मामले में महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है. आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती. लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं. क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है. इससे पहले, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- ये भयावह मामला है. धारा-376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे. ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है.
सुनवाई से पहले पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रहीं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई. पुलिस उन्हें जीप से उठाकर ले गई.
shivendra 
