निगम अमला ने अवैध होर्डिंग्स लगाने वाले दो प्रतिष्ठानों पर ठोका जुर्माना

रीवा नगर निगम ने अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और बैनर्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 के उल्लंघन पर दो प्रतिष्ठानों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और कई होर्डिंग्स जब्त किए गए। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के लगाए गए विज्ञापनों पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निगम अमला ने अवैध होर्डिंग्स लगाने वाले दो प्रतिष्ठानों पर ठोका जुर्माना

रीवा। नगर निगम रीवा की राजस्व विभाग की टीम ने शहर में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और बैनर्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान मीडिया आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया और कई अवैध होर्डिंग्स जब्त किए गए।

दो प्रतिष्ठानों पर 40 हजार का जुर्माना
निगम की कार्रवाई के दौरान विष्णु हालें और अथर्व ग्रीन नामक प्रतिष्ठानों को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। इन पर कुल ₹40,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा में सुधार नहीं किया गया, जिससे यह दंडात्मक कार्रवाई की गई।

अवैध होर्डिंग्स, बैनर्स हटाए गए
कार्रवाई के तहत शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों से अवैध बोर्ड, बैनर और होर्डिंग्स हटाए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के लगाए गए किसी भी विज्ञापन सामग्री को हटाया जाएगा और संबंधित पक्षों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

कर्मचारियों की मौजूदगी में चली कार्रवाई
इस अभियान के दौरान उपायुक्त एमएस सिद्दीकी, सहायक आयुक्त शीतल भलावी, सहायक राजस्व अधिकारी रावेन्द्र सिंह, नीलेश चतुर्वेदी, और अतिक्रमण सहायक ज्ञानेन्द्र द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

नियमों के पालन की अपील
नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने व्यापारियों और विज्ञापन एजेंसियों से अपील की है कि वे विज्ञापन लगाने से पहले निगम से अनुमति लें और सभी निर्धारित नियमों का पालन करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।