सतना PWD घोटाला फर्जी दस्तावेजों से 2 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज

लोक निर्माण विभाग सतना में फर्जी रॉयल्टी एनओसी के आधार पर 2 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला सामने आया है।

सतना PWD घोटाला फर्जी दस्तावेजों से 2 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज
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फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय राशि भुगतान करने वाले लोक निर्माण विभाग सतना के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी एवं संविदाकार के विरुद्ध EOW में अपराधिक प्रकरण दर्ज। रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र संबंधी फर्जी एनओसी तैयार कर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सतना एवं संविदाकार द्वारा धोखाधड़ी कर शासन को 02.00 करोड़ रुपये से अधिक राशि की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई।

रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर राशि का भुगतान किया गया, वह पत्र कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा रीवा से जारी होना नहीं पाया गया। सी.आर.एफ. योजना के अंतर्गत सतना जिले के विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों में अनियमित भुगतान किया गया।

योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से 2022 की अवधि में सतना जिले के सेमरिया बनकुईया मार्ग से गाजन, मझियार, बकिया, लौलाछ, भटिगवां, खाम्हा, किचवरिया, इटौर, मैनपुरा, अकौना, टिकरी, खमरिया, गोरइया मार्ग में 46.70 किमी सड़क निर्माण कार्य किया गया। यह निर्माण कार्य मे० एस.आर. कन्स्ट्रक्शन दिल्ली द्वारा, 01.05.2017 को निष्पादित अनुबंध के अनुसार कराए गए थे। अंतिम देयक का भुगतान 27.07.2021 को किया गया।

निर्माण कार्य के चलित देयकों के भुगतान में माइल स्टोन (कार्य में विलम्ब) की राशि ₹2,59,66,580/- लोक निर्माण विभाग सतना द्वारा रोक ली गई थी। इस राशि के भुगतान हेतु संविदाकार द्वारा कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा रीवा का एक फर्जी पत्र लोक निर्माण विभाग सतना को प्रस्तुत किया गया।

उक्त पत्र लगभग 08-09 माह बाद तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी द्वारा मार्क किया गया, जबकि यह पत्र कार्यालय में आवक दर्ज नहीं पाया गया।
लोक निर्माण विभाग सतना के लेखाधिकारी की टीप को नजरअंदाज कर कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी द्वारा संविदाकार को माइल स्टोन की रोकी गई राशि के भुगतान की अनुमति प्रदान की गई। जिस पत्र के आधार पर संविदाकार को भुगतान किया गया, वह कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा रीवा से जारी नहीं हुआ था।

दर्ज प्रकरण:

लोक निर्माण विभाग सतना के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री मनोज द्विवेदी, संविदाकार मे० एस.आर. कन्स्ट्रक्शन, दिल्ली एवं अन्य संबंधितों के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, रीवा में निम्न धाराओं के तहत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है:

धारा 120बी, 409, 420, 467, 468, 471 भादवि

धारा 13(1)(ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधन अधिनियम 2018)