भोपाल गोमांस तस्करी केस: असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज

गोमांस तस्करी केस में असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज:500 पेज के आरोप-पत्र के बाद अदालत सख्त, 26 टन गोमांस तस्करी मामले में है आरोपी

भोपाल गोमांस तस्करी केस: असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज

भोपाल में गोमांस तस्करी के मामले में आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा की जमानत याचिका खारिज हो गई है.  न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है. 

सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि असलम कुरैशी निर्दोष है और उसे जमानत दी जानी चाहिए. वहीं शासकीय अधिवक्ता ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. 

मामले में पुलिस की एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद 6 मार्च को आरोपी असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब के खिलाफ करीब 500 पेज का चालान न्यायालय में पेश किया था.

दरअसल, 17 दिसंबर 2025 को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जहांगीराबाद के पास एक कंटेनर पकड़ा था. कंटेनर में करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा जा रहा था. आरोप था कि स्लॉटर हाउस में गोवंश का अवैध कत्ल कर चोरी-छिपे मांस बाहर भेजा जा रहा था.

पुलिस ने मांस के सैंपल लेकर जांच के लिए मथुरा फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजे थे. रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि होने के बाद 8 जनवरी को जहांगीराबाद थाने में FIR दर्ज की गई थी. इसके बाद पुलिस ने स्लॉटर हाउस संचालक असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.