वंदे मातरम विवाद में पुलिस का एक्शन, रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम के खिलाफ FIR दर्ज

इंदौर में वंदे मातरम गान को लेकर हुए विवाद मामले में बड़ी कार्रवाई। जांच और पूछताछ के बाद एमजी रोड पुलिस ने कांग्रेस की दोनों महिला पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

वंदे मातरम विवाद में पुलिस का एक्शन, रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम के खिलाफ FIR दर्ज

इंदौर में “वंदे मातरम” गान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। शहर के एमजी रोड थाना में कांग्रेस की दोनों महिला पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला 8 अप्रैल को नगर निगम के बजट सत्र के दौरान “वंदे मातरम” गान का विरोध करने से जुड़ा हुआ है।

पुलिस के अनुसार, कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इन धाराओं में समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने से संबंधित आरोप शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि नगर निगम के बजट सत्र के दौरान दोनों पार्षदों ने “वंदे मातरम” गान का विरोध किया था। उन्होंने इसके पीछे धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए कहा कि उनके धर्म में अन्य देवी-देवताओं की स्तुति की अनुमति नहीं है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और अधिक तूल पकड़ गया।

इस पूरे प्रकरण में भाजपा पार्षद दल ने कड़ा विरोध जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों पार्षदों को पूछताछ के लिए बुलाया। जानकारी के मुताबिक, दोनों से करीब चार से साढ़े चार घंटे तक अलग-अलग पूछताछ की गई और उनके बयान दर्ज किए गए। वहीं, भाजपा पार्षद दल के सदस्यों और निगम सभापति मुन्नालाल यादव ने भी पुलिस के समक्ष अपने बयान दिए हैं।

गौरतलब है कि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, वे गंभीर प्रकृति की मानी जाती हैं और इनमें गिरफ्तारी की संभावना भी बनी रहती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों और बयानों के आधार पर की जाएगी।