आर्यन खान और समीर वानखेड़े आमने-सामने, मानहानि का मामला – जानें पूरा मामला
पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज 'B**ds of Bollywood' के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है। उनका आरोप है कि इस सीरीज में उन्हें और सरकारी एजेंसियों को गलत तरीके से दिखाया गया है। वानखेड़े ने यह केस नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ दर्ज कराया है।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर चर्चा में आए पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज 'B*ds of Bollywood' के खिलाफ मानहानि (defamation) का केस दर्ज कराया है।
इस सीरीज को आर्यन खान ने डायरेक्ट है और इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है, जो शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी है।
Delhi High Court will shortly hear the defamation suit filed by Indian Revenue Service (IRS) officer Sameer Wankhede seeking an injunction against the Aryan Khan-directed Netflix show 'The Ba***ds of Bollywood'. pic.twitter.com/Jt40X4du9Z
— Bar and Bench (@barandbench) September 26, 2025
वानखेड़े का आरोप है कि इस सीरीज में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने यह केस नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ दायर किया है। इस मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी, जहां न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ इस पर सुनवाई करेगी।
क्या है मामला?
मानहानि और गलत दिखाने का आरोप
वानखेड़े का कहना है कि वेब सीरीज में उन्हें और ड्रग्स के खिलाफ काम करने वाली सरकारी एजेंसियों को गलत और बुरा दिखाया गया है। उनके वकील का कहना है कि इस सीरीज की वजह से लोगों का भरोसा इन एजेंसियों से उठ सकता है, जो देश के लिए ठीक नहीं है।
Sameer Wankhede files defamation suit in the Delhi High Court against his representation in #TheBadsOfBollywood ????
— Pan India Review (@PanIndiaReview) September 25, 2025
Meanwhile, The Disclaimer : Any similarity to actual persons living or dead is purely coincidental ????#AryanKhan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/fPkp164yIC
अश्लील इशारा और देश का अपमान
शिकायत में बताया गया है कि एक सीन में "सत्यमेव जयते" बोलते समय एक किरदार मिडिल फिंगर (गंदा इशारा) दिखाता है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और सम्मान का अपमान माना गया है। यह 1971 के कानून (Prevention of Insults to National Honour Act) के खिलाफ है।

कानूनों का उल्लंघन
वानखेड़े के वकील कहते हैं कि इस सीरीज में जो दिखाया गया है, वो कुछ आईटी कानून (IT Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के नियमों को भी तोड़ता है। इसमें अश्लीलता और देश विरोधी बातें दिखाई गई हैं।
View this post on Instagram
मुआवजे की मांग
वानखेड़े ने कोर्ट से 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये पैसा मिलता है तो वे इसे टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर मरीजों की मदद के लिए दान कर देंगे।
Saba Rasool 
