MP के 3.5 लाख पेंशनर्स की पेंशन पर संकट, 31 अगस्त तक नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगी पेंशन !
मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन योजनाओं में ईकेवाईसी अनिवार्य कर दिया है, जिससे केवल पात्र लाभार्थियों को ही पेंशन मिलेगी। 31 अगस्त 2025 तक प्रक्रिया पूरी न करने वाले पेंशनधारियों की पेंशन रोक दी जाएगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और पात्रता सत्यापन के लिए ईकेवाईसी (eKYC) अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई पेंशनधारी 31 अगस्त 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो उसकी पेंशन होल्ड कर दी जाएगी। इकेवाइसी में फेस, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन होगा। इससे सरकार को 20-25 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह फैसला सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने लिया है ताकि केवल पात्र लोगों को ही सरकारी पेंशन का लाभ मिले। इसको लेकर सभी जिलों के कलेक्टर, पंचायतों के सीईओ और नगर निगम कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है।
क्या है ईकेवाईसी और क्यों है ज़रूरी ?
ईकवाईसी (eKYC) का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। इसमें लाभार्थी की पहचान तीन तरीकों से की जाती है।
फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication)
फिंगरप्रिंट स्कैन (Fingerprint Scan)
आईरिस स्कैन (Iris Scan)
इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित हो जाता है कि पेंशनधारी मृत, हो गया या पलायन कर गया कहीं अपात्र व्यक्ति को पेशन तो नहीं मिल रही।