मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दो बच्चों वाले सरकारी नौकरी नियम का ड्राफ्ट किया निरस्त, युवाओं को राहत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने वाले विवादित ड्राफ्ट नियम को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं को राहत मिली है और पहले जारी किए गए मसौदे को सरकारी पोर्टल से हटा दिया गया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दो बच्चों वाले सरकारी नौकरी नियम का ड्राफ्ट किया निरस्त, युवाओं को राहत
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उस फैसले को निरस्त कर दिया है जिसमें दो बच्चे होने पर सरकारी नौकरी से अपात्र घोषित करने का प्रावधान था। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए इस विवादित ड्राफ्ट नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं।

दरअसल, 6 जून 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम-2026 का एक नया मसौदा जारी किया था, जिसमें प्रावधान था कि अगर उम्मीदवारों के दो से ज्यादा संतान होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

इस नियम के सामने आते ही कई लोग इसका विरोध करने लगे। जिसके बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस विवादित प्रस्ताव को वापस लेने और ड्राफ्ट को सरकारी पोर्टल से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले से अब प्रदेश के लाखों युवाओं को राहत मिली है। कई युवा इस फैसले से परेशान थे कि अगर यह पारित हो जाता तो उन्हें सरकारी नौकरी लेने में दिक्कतें आती, लेकिन मोहन यादव के आदेश के बाद प्रदेश के युवा अब खुश हैं।