Brij Bhushan Sharan Singh यौन शोषण केस में बरी, Delhi Court ने 3 साल बाद सुनाया फैसला
महिला पहलवान यौन केस में Brij Bhushan Sharan Singh और Vinod Tomar को राहत, Delhi के Rouse Avenue Court ने किया बरी, पूर्व सांसद बोले- मेरे खिलाफ साजिश हुई थी
Delhi के Rouse Avenue Court ने महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में BJP नेता और Kaiserganj के पूर्व सांसद Brij Bhushan Sharan Singh को बरी कर दिया है। इसी मामले में WFI के पूर्व सचिव Vinod Tomar को भी अदालत ने राहत देते हुए बरी कर दिया। फैसला Additional Chief Judicial Magistrate Ashwani Panwar ने सुनाया।
2023 में शुरू हुआ था मामला
यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था। इसके बाद Delhi Police ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की। 10 मई 2024 को अदालत ने चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए, जिसके बाद मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई।
दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें 2 जुलाई 2026 को पूरी हुई थीं। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लगभग 1133 दिनों तक चले इस मामले में कुल 127 सुनवाई हुईं।
Court के फैसले के बाद क्या बोले Brij Bhushan
फैसला आने के बाद Brij Bhushan Sharan Singh ने कहा कि अदालत ने उन्हें और Vinod Tomar को सम्मानपूर्वक बरी किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि यदि उनके खिलाफ कोई आरोप साबित हो जाता, तो वह सबसे बड़ी सजा स्वीकार करने को तैयार थे।
उन्होंने कहा कि यह उनके लिए खुशी का दिन है और अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति मिलने के बाद वह आगे विस्तार से अपनी बात रखेंगे। फैसले के समय उनके परिवार के सदस्य भी अदालत में मौजूद थे।
लंबे समय से चल रही थी कानूनी प्रक्रिया
Brij Bhushan Sharan Singh 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। इस मामले की सुनवाई पिछले 3 सालों से चल रही थी। अब अदालत के फैसले के बाद उन्हें और Vinod Tomar को इस मामले में राहत मिल गई है। कोर्ट के विस्तृत आदेश आने के बाद फैसले के कानूनी आधार और टिप्पणियां भी स्पष्ट होंगी।
Varsha Shrivastava 
