विजय शाह को SC ने लगाई फटकार, कहा- कहां है मंत्री की सार्वजनिक माफी

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को सोमवार, 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी फटकार मिली है। 'ऑपरेशन सिंदूर' की ब्रीफिंग कर रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी पर जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की.

विजय शाह को SC ने लगाई फटकार, कहा- कहां है मंत्री की सार्वजनिक माफी
विजय शाह को SC ने लगाई फटकार

मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री कुवर विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थीं. उस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विजय शाह को फटकार लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने शाह के मामले में सुनवाई की. मंत्री विजय शाह ने ऑनलाइन माफी मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से मांगी गई माफी को निष्ठाहीन बताते हुए खारिज कर दिया. 

ये देखते हुए कि अपने माफीनामे वाले वीडियो में शाह ने जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात स्वीकार नहीं की. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा– वो आत्मचिंतन करें कि अपनी सजा कैसे चुकाएं. आपकी वो सार्वजनिक माफी कहां है? हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं. 

SIT को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल (SIT) को 13 अगस्त तक इस पूरे मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि एक सम्मानित सैन्य अधिकारी के आत्मसम्मान और गरिमा का मामला है, जिस पर न्यायपालिका को संवेदनशीलता से कार्रवाई करनी होगी.