Supreme Court: शेल्टर होम में सिर्फ आक्रामक कुत्ते रखे जाएंगे, बाकी को छोड़ा जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा- जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है।

Supreme Court: शेल्टर होम में सिर्फ आक्रामक कुत्ते रखे जाएंगे, बाकी को छोड़ा जाएगा

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए सभी राज्यों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि शेल्टर होम में सिर्फ आक्रामक कुत्ते रखे जाएंगे। बाकी को छोड़ा जाएगा।

आपको बता दें 14 अगस्त को दिल्ली-NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने को लेकर जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। खतरनाक कुत्तों को खाना देने पर बैन कर दिया गया है।