चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 3 महीने की सजा, दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को राहत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट की तीन महीने की सजा को बरकरार रखा। जानिए पूरा मामला।
बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई तीन महीने की साधारण कैद की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद अभिनेता को फिलहाल इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है।
जानकारी के मुताबिक, मामला कई चेक बाउंस मामलों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि राजपाल यादव द्वारा जारी किए गए चेक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर बाउंस हो गए थे। मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई थी।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उन्होंने सजा को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिसके चलते निचली अदालत के फैसले को बदला जाए।
हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब राजपाल यादव को तीन महीने की सजा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके पास इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प अभी भी खुला है।
Anubhav Dubey 
