दिल्ली हाईकोर्ट का BJP नेता संजू वर्मा पर सख्त रुख, आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर विचार करने को कहा
नई दि, दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता संजू वर्मा द्वारा पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन झा आज़ाद को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर सख्त टिप्पणी की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता संजू वर्मा द्वारा पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन झा आज़ाद को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है और किसी को “वर्दी पर धब्बा” कहना पूरी तरह अनुचित .
हाईकोर्ट ने संजू वर्मा से उनके ट्विटर (एक्स) अकाउंट पर किए गए उस पोस्ट को हटाने पर गंभीरता से विचार करने को कहा, जिसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था. अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मंच पर दिए गए ऐसे बयान किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं.
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया जैसे प्रभावशाली और व्यापक मंच पर बयान देते समय विशेष जिम्मेदारी और संयम बरतना आवश्यक है, खासकर जब मामला किसी पूर्व सरकारी अधिकारी से जुड़ा हो.
अदालत ने संजू वर्मा को सलाह दी कि वे अपने सोशल मीडिया पोस्ट की भाषा पर पुनर्विचार करें और उसे हटाने के संबंध में गंभीरता से सोचें. मामले में आगे की सुनवाई अगली निर्धारित तारीख पर की जाएगी.
shivendra 
