हवाला लूट केस में फंसी निलंबित SDOP पूजा पांडे ने HC से वापिस ली जमानत
सिवनी में 3 करोड़ के हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी SDOP पूजा पांडे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
सिवनी में 3 करोड़ के हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी SDOP पूजा पांडे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूजा पांडे के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं हुई, जिसके चलते उनकी ओर से दायर जमानत अर्जी वापस ले ली गई है। पूजा पांडे ने जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था।
बताया जा रहा है कि 8 और 9 अक्टूबर की दरम्यानी रात सिवनी के लखनवाडा थाना के तहत सीलादेही बायपास पर कटनी से जालना जा रही कार को रोककर पुलिसकर्मियों ने उसमें रखे 2.96 करोड़ की लूटे थे। इस लूट कांड में महिला एसडीओपी पूजा पांडे किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर निर्देश प्राप्त कर पुलिस टीम का नेतृत्व कर रही थीं।
पुलिस ने 11 अक्टूबर को महिला एसडीओपी के घर से 1 करोड़ 45 लाख रुपये बरामद किए थे। पुलिस ने 14 अक्टूबर को महिला एसडीओपी और 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ डकैती का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने पूजा पांडे के जीजा को भी गिरफ्तार किया है।
जमानत याचिका का मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से बताया गया "एसआईटी की जांच अभी लंबित है। जांच के दौरान आरोपी को जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।" याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कहा "कानून के रक्षक ही अपराध करने लगे हैं।" एकलपीठ के सख्त रवैये को देखते हुए आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन वापस लेने का आग्रह किया। एकलपीठ ने इस आग्रह को स्वीकार कर याचिका खारिज कर दी।
shivendra 
