अज्ञात वाहन से दुर्घटना के पीड़ितों के प्रकरण तत्काल प्रस्तुत करें

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

अज्ञात वाहन से दुर्घटना के पीड़ितों के प्रकरण तत्काल प्रस्तुत करें
रीवा । कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अज्ञात वाहन से दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मोटरयान अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार मृत व्यक्ति के परिजनों को दो लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। उप पुलिस अधीक्षक यातायात सभी थाना प्रभारियों से अज्ञात वाहन के दुर्घटना के सभी प्रकरण की जानकारी अनुविभागीय समिति में दर्ज कराएं। सभी एसडीएम अधिनियम के प्रावधानों के तहत समस्त अभिलेखों के साथ सहायता राशि के लिए प्रकरण कलेक्ट्रेट कार्यालय को प्रस्तुत करें। राहत शाखा के प्रभारी अधिकारी सात दिवस में सभी प्रकरण पूरे विवरण के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा दें। प्रकरण के साथ एफआईआर की कॉपी, पीड़ित के आश्रितों के बैंक खाता संख्या, मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सहित प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में दर्ज करें,कलेक्टर ने कहा कि राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना के एक घंटे के गोल्डन पीरियड में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें जिससे दुर्घटना पीडितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए लोग आगे आएं। भारत सरकार की सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार योजना 2025 के तहत दुर्घटना पीड़ित को योजना में शामिल अस्पतालों में दुर्घटना से 7 दिन की अवधि तक एक लाख 25 हजार रुपए की सहायता नि:शुल्क दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना में गंभीर रुपए से घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार सहायता उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग के प्रावधानों के अनुरूप योजना का लाभ पीड़ितों को दिया जाएगा। 
वर्षा से पूर्व सभी सड़कों का कराएं सुधार
कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में  कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वर्षा से पूर्व सभी सड़कों का सुधार कार्य करायें तथा जहां पैच वर्क कराया जाना है वहाँ तत्काल कार्य प्रारंभ करायें। कलेक्टर ने परफारमेंस ग्रांट के तहत कार्यों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा कार्य न प्रारंभ होने पर संविदाकार एवं संबंधित एसडीओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने मनगवां से चाकघाट मार्ग में निर्माण एजेंसी द्वारा व्यवस्थित ढंग से पैच कार्य न करने पर नोटिस देने के निर्देश एमपीआरडीसी के अधिकारी को दिये। कलेक्टर ने पीएम जीएस वाय की सड़कों सहित रीवा नगर निगम क्षेत्र में सड़कों के सुधार कार्य 20 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी नालों, पुलियों की सफाई करायें ताकि वर्षाकाल में निर्वाध पानी की निकासी हो सके। जल भराव न हो। कलेक्टर ने लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षाकाल से पहले डूबने वाले पुल-पुलियों की पहचान कर चेतावनी के बोर्ड लगवाएं तथा निर्माण कार्यों को इस स्तर तक पूर्ण करें ताकि वर्षा के कारण व्यवधान न आने पाए। उन्होंने कहा कि अनुबंध की समय सीमा में कार्य को पूर्ण कराने के लिए कार्यपालन यंत्री अपने स्तर पर संबंधित निर्माण एजेंसी व अधीनस्थ अधिकारियों की समीक्षा करें। इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम डॉ. सौरभ सोनवणे, सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर तथा निर्माण विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 
एक सप्ताह में शिक्षकों के लंबित स्वत्वों के भुगतान करें 
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने शिक्षकों के सभी लंबित स्वत्वों के भुगतान की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने क्रमोन्नति, डीए एरियर्स तथा वेतनमान के लंबित भुगतान एक सप्ताह में करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। 
कलेक्टर ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाकर स्वत्वों के भुगतान सुनिश्चित कराने तथा पेंशन प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निराकृत करते हुए पीपीओ प्रदान करें। बैठक में कलेक्टर ने गंगेव के बीईओ तथा लेखा अधिकारी को अत्यधिक संख्या में काफी दिनों से लंबित प्रकरणों के कारण नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा एमएस पैकरा, जिला कोषालय अधिकारी पुष्पेन्द्र शुक्ला, जिला शिक्षा अधिकारी सुदामालाल गुप्ता, सहायक संचालक राजेश मिश्रा सहित समस्त बीईओ उपस्थित रहे।