दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को झटका, बैंक फ्रॉड मामले में अपील खारिज; 3 साल की सजा बरकरार

दतिया के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। बैंक फ्रॉड मामले में उनकी अपील खारिज, तीन साल की सजा बरकरार। पढ़ें पूरी खबर।

दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को झटका, बैंक फ्रॉड मामले में अपील खारिज; 3 साल की सजा बरकरार

नई दिल्ली/दतिया। दतिया के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बैंक फ्रॉड मामले में उनकी अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा बरकरार रहेगी।

राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में निचली अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों से सहमत होने से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी।

सजा के बाद चली गई थी विधायकी

राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक या सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसी प्रावधान के तहत उनकी विधायकी चली गई थी।

अब आगे क्या?

दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद राजेंद्र भारती के पास अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प मौजूद है। यदि वे आगे कानूनी चुनौती देते हैं, तो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा।

फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद बैंक फ्रॉड मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की तीन साल की सजा यथावत बनी हुई है।