इंदौर में पेड़ कटाई पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बिना अनुमति पेड़ काटने पर ₹1.5 लाख जुर्माना

इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति पर ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अवैध पेड़ कटाई पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

इंदौर में पेड़ कटाई पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बिना अनुमति पेड़ काटने पर ₹1.5 लाख जुर्माना
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इंदौर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। राजवाड़ा क्षेत्र के समीप एक निर्माणाधीन मकान के लिए पेड़ काटे जाने के मामले में निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम का कहना है कि शहर की हरियाली को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

दरअसल, इंदौर शहर में लगातार बढ़ रही गर्मी और पर्यावरण संरक्षण की जरूरत के बीच नगर निगम ने अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में सख्त कदम उठाया है। मामला राजवाड़ा क्षेत्र के समीप मोरक्षली गली स्थित गंगोत्री विहार का है, जहां मकान निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई किए जाने की जानकारी निगम को प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने के बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

जांच में पेड़ काटे जाने की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति दिलीप अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डेढ़ लाख रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया। निगम अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई नगर निगम के पर्यावरण संरक्षण नियमों के तहत की गई है। नगर निगम का कहना है कि शहर में हरित क्षेत्र को सुरक्षित रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

बिना अनुमति किसी भी पेड़ की कटाई किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक दंड के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। निगम अधिकारियों ने नागरिकों से भी अपील की है कि पेड़ कटाई की किसी भी घटना की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और शहर की हरियाली को संरक्षित रखा जा सके।