बलात्कार के आरोप से आरोपी दोषमुक्त, अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया अहम फैसला

रीवा । समान थाना क्षेत्र से जुड़े एक चर्चित बलात्कार प्रकरण में आरोपी अनुराग साकेत को अपर सत्र न्यायालय ने सबूतों के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार उर्फ शेरा सिंह ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को न्याय दिलाया। मामला वर्ष 2023 का है, जब समान थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने आरोपी अनुराग साकेत के खिलाफ थाना समान में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय, रीवा में हुई। लंबी सुनवाई और गवाहों के परीक्षण के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका। प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों की गवाही में विरोधाभास पाए गए। न्यायालय ने अनुराग साकेत को दोषमुक्त घोषित किया।