मोदी सरकार ला रही है नया कानून: भ्रष्टाचार से लड़ाई या राजनीति?

केंद्र सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है, तो उसे पद से इस्तीफा देना होगा.

मोदी सरकार ला रही है नया कानून: भ्रष्टाचार से लड़ाई या राजनीति?
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Modi government new bill 2025: केंद्र सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है, तो उसे पद से इस्तीफा देना होगा, नहीं देने पर 31वें दिन स्वत: पद से हटा दिया जाएगा।

 

केंद्र की मोदी सरकार एक नया बिल लाने की तैयारी कर रही जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है. बिल के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी आरोप में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है, तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा. बिल चर्चा होते ही लोगों को जन लोकपाल आंदोलन की याद आ गई, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में चला था. यह आंदोलन देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन था. जिसमें अरविंद केजरीवाल अहम भूमिका में थे. लेकिन, बाद में केजरीवाल ने इससे दूरी बना ली थी. मुख्यमंत्री बने और विडंबना रही कि उन्हीं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा.

नये कानून में क्या है प्रावधान 

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया है. ये प्रस्तावित विधेयक है. केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025.

1. केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 लाए जाने की खास वजह ये मानी जा रही है कि मौजूदा कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में हिरासत की अवधि में हटाया जा सके - और इसी कारण कानून की धारा 45 में संशोधन कर सख्त कानूनी प्रावधान करने की कोशिश है.

2. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 लाए जाने का मकसद भी करीब करीब वैसा ही है. संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन करने के बाद प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री या राज्यों के मंत्री को 5 साल या उससे अधिक अवधि की सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो आरोपी को पद से हटाया जा सकता है.

3. ठीक वैसे ही, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 के तहत मौजूदा कानून की धारा 54 में संशोधन कर नया खंड (4A) जोड़ा जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके.अब अगर कोई आरोपी हिरासत में ले लिये जाने के बाद भी 30 दिनों तक खुद अपना पद नहीं छोड़ता है, तो 31वें दिन उसे हटा दिये जाने का नए कानून में प्रावधान होगा. जम्मू-कश्मीर की ही तरह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए भी प्रस्तावित विधेयकों में 31वें दिन हटा दिये जाने का प्रावधान कर दिया जाएगा.