धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर पर EOW द्वारा FIR
इंदौर की उत्कर्ष पैराडाइज कॉलोनी में ए.एम. बिल्डर्स, अलमोईन देवकॉन और जे.एस.आर. रियलिटी ने भूखंड और फ्लैट खरीदारों के साथ ₹3.12 करोड़ की धोखाधड़ी और गबन किया; निर्माण अधूरा और फ्लैट धारकों को पजेशन नहीं मिला।
इंदौर की उत्कर्ष पैराडाइज कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत के बिल्डर ए.एम. बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स पर कार्यवाही।
घटना का विवरण:
ए.एम. बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, अलमोईन देवकॉन प्रा.लि. एवं जे.एस.आर. रियलिटी द्वारा मिलकर गबन एवं धोखाधड़ी की गई।
बहुमंजिला इमारत के सू-स्वामी गौतम जैन, फ्लैट धारक श्रीमती कमलेश सैनानी एवं स्नेहलता हांडा के साथ कुल ₹3,12,42,623/- (तीन करोड़ बारह लाख बयालिस हजार छह सौ तेईस) की धोखाधड़ी एवं गबन किया गया।
आरोपी:
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साजीद शेख – ए.एम. बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स के संचालक, पिता: आमीन, निवासी 424, ग्रिन पार्क कॉलोनी, इंदौर
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मोहम्मद राशिद शेख – अलमोईन देवकॉन प्रा.लि. के संचालक, पिता: आमीन शेख, निवासी 179, सेक्टर ए, ग्रिन पार्क कॉलोनी, इंदौर
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मोहम्मद जावेद शेख – जे.एस.आर. रियलिटी के संचालक, पिता: आमीन शेख, निवासी 201, 30-बी, अपोलो एबेन्यू, पलासिया, इंदौर

घटना का विवरण:
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श्री गौतम जैन (पिता गजेन्द्र जैन) निवासी स्कीम नंबर 154, विजय नगर, ने वर्ष 2012 में सिराज सिदीकी से उत्कर्ष पैराडाइज कॉलोनी में आवासीय भूखण्ड (क्षेत्रफल: 17,151 वर्ग फीट) खरीदा।
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ए.एम. बिल्डर्स के डायरेक्टर साजीद शेख ने गौतम जैन को छह चेक दिए, जिनकी राशि ₹1.50 करोड़ थी, लेकिन ये चेक अमान्य/अनादरित हो गए और विक्रेता को राशि प्राप्त नहीं हुई।
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वर्ष 2013 में गौतम जैन और साजीद शेख के बीच विक्रय अनुबंध एवं पॉवर ऑफ अटॉर्नी किया गया।
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दिनांक 08/08/2014 को साजीद शेख ने अनुबंध एवं पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर भूखण्ड को अलमोईन देवकॉन प्रा.लि. के डायरेक्टर मोहम्मद राशिद शेख को विक्रय कर दिया।
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इसके बाद, साजीद शेख और मोहम्मद राशिद शेख ने अपने भाई मोहम्मद जावेद शेख (जे.एस.आर. रियलिटी) के माध्यम से भूखण्ड क्रमांक 307 के लेन-देन के एवज में गौतम जैन को महू में गोल्डसिटी कॉलोनी का प्लॉट (32,276 वर्ग फीट) बेचने का अनुबंध किया, परंतु रजिस्ट्री नहीं हुई।
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इस प्रकार, आरोपी गौतम जैन को विक्रय मूल्य का भुगतान नहीं किया और भूमि पर कब्जा कर लिया।
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प्लॉट नंबर 307 पर बहुमंजिला इमारत में 52 प्रकोष्ठों का निर्माण किया गया, लेकिन पिछले 12 वर्षों में निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ।

फ्लैट धारकों की स्थिति:
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श्रीमती कमलेश सैनानी ने प्रथम मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 110, राशि ₹15,65,000/- अलमोईन देवकॉन के डायरेक्टर मोहम्मद राशिद शेख से खरीदा।
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स्नेहलता हांडा ने 6 प्रकोष्ठ, राशि ₹27,64,412/- अलमोईन देवकॉन के डायरेक्टर राशिद शेख से खरीदी।
उपरोक्त दोनों फ्लैट धारकों को आज तक फ्लैट का पजेशन प्राप्त नहीं हुआ, और निर्माण कार्य स्थगित है।
कुल धोखाधड़ी एवं गबन की राशि:
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प्लॉट के मूल भू-स्वामी: ₹2,70,00,000/-
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फ्लैट क्रेता श्रीमती कमलेश सैनानी: ₹15,65,000/-
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फ्लैट क्रेता श्रीमती स्नेहलता हांडा: ₹27,64,412/-
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कुल: ₹3,12,42,623/-
अपराध के तहत पंजीकरण:
अरोपियों के विरुद्ध धारा 409, 420, 120-बी भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीकृत किया गया।


