दिल्ली-NCR में दिवाली पर दो दिन जला सकेंगे ग्रीन पटाखे: सुप्रीम कोर्ट ने तय की टाइमिंग; 9 नवंबर से फिर लगेगा बैन

Delhi NCR Green Crackers: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को तय समय पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. जानिए पटाखे जलाने की टाइमिंग और नए नियम.

दिल्ली-NCR में दिवाली पर दो दिन जला सकेंगे ग्रीन पटाखे: सुप्रीम कोर्ट ने तय की टाइमिंग; 9 नवंबर से फिर लगेगा बैन

Supreme Court Diwali Order: दिवाली से पहले दिल्ली-NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की सीमित अनुमति दे दी है. हालांकि, इसके लिए समय तय किया गया है. लोग सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे. 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा. इस साल दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी. 

सुबह-शाम सिर्फ तय समय में जला सकेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया है कि पटाखे जलाने की छूट सिर्फ दो दिनों के लिए होगी. इसके अलावा किसी दूसरे समय पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी. अदालत ने अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने और लोगों को नियमों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

अस्पताल और स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में रोक

अदालत ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है. शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा. इन इलाकों को 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया जाएगा. प्रशासन को इनकी पहचान कर जमीन पर निशान लगाने और सार्वजनिक रूप से जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. 

सिर्फ तय जगहों पर होगी ग्रीन पटाखों की बिक्री

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं. दिल्ली-NCR के जिला कलेक्टर और जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षकों से सलाह लेकर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान तय करेंगे. इन केंद्रों के अलावा कहीं और पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी. ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक रहेगी.

अदालत ने अवैध और पारंपरिक पटाखों की बिक्री रोकने के लिए वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए हैं. केवल CSIR-NEERI और PESO से प्रमाणित ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति होगी। बेरियम वाले पटाखों और पटाखों की लड़ियों की बिक्री पर भी रोक रहेगी. 

दुकानों पर लगेंगे जागरूकता बैनर

सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित बिक्री केंद्रों और दुकानों पर जागरूकता संबंधी बैनर लगाने को कहा है. इन पर बताया जाएगा कि CSIR-NEERI से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें. दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पटाखे सही तरीके से सीलबंद पैकेट में ही बेचे जाएं.

अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि दिवाली के दौरान तय प्रतिबंधों का पालन हो.