MP में IAS अफसरों को देना होगा प्रॉपर्टी का ब्यौरा, नहीं तो अटकेगा प्रमोशन

MP में IAS अफसरों को अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना होगा नहीं देने वाले अफसरों का प्रमोशन अटक जाएगा

MP में IAS अफसरों को देना होगा प्रॉपर्टी का ब्यौरा, नहीं तो अटकेगा प्रमोशन

मध्यप्रदेश में IAS अफसरों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना पड़ेगा। देरी करने या नहीं देने वाले MP कैडर के IAS अफसरों का प्रमोशन अगले साल से अटक सकता है। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि 31 जनवरी तक ब्योरा नहीं देने वालों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने मप्र में यह निर्देश जारी कर दिए हैं। 

मप्र में आईएएस अफसरों के 459 पद हैं, जिसमें से 377 अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं। इनमें से करीब 12 अफसर संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं। जबकि 20 से ज्यादा अफसर निर्धारित तिथि के बाद ब्योरा देते हैं। इस स्थिति को देखते हुए डीओपीटी ने निर्देश दिए हैं।

 भारत सरकार की वेबसाइट स्पैरो पर वार्षिक अचल संपत्ति पत्रक हर साल 31 जनवरी तक ऑनलाइन सबमिट की जाएगी। इसमें बीते हुए वर्ष में 31 दिसम्बर तक की स्थिति में आईएएस अधिकारी के पास मौजूद अचल संपत्ति की जानकारी दिया जाना है, जिसमें पैतृक और आईएएस अफसर द्वारा खुद या पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति शामिल रहती है।

डीओपीटी ने दिए हैं निर्देश

डीओपीटी ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा कंडक्ट रूल्स 1968 के नियम 16 (2) के अंतर्गत यह निर्देश जारी किए गए हैं और अफसरों की अगली वेतन (पदोन्नति) के लिए यह जरूरी है। स्पैरो मॉड्यूल हर साल 31 जनवरी की आधी रात के बाद ऑटो लॉक होता है। इसमें यह भी कहा गया है कि कई बार अधिकारी ओटीपी नहीं आने या फिर अन्य तकनीकी कारणों का हवाला देकर रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाने का हवाला देते हैं। यह उचित नहीं है। इसलिए समय से पहले अधिकारियों को इस तरह की रिपोर्ट सबमिट कर देना चाहिए।

12 IAS नहीं देते हर साल रिपोर्ट

डीओपीटी के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि अगर कोई आईएएस अधिकारी यह रिपोर्ट तय समय अवधि 31 जनवरी तक सबमिट नहीं करेगा तो अधिकारी की अगली पदोन्नति बाधित होगी। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।