मऊगंज में अपराधियों पर प्रशासन सख्त,दो आदतन अपराधियों का जिला बदर
शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, 48 घंटे में जिले की सीमा छोड़ने का आदेश
राजेंद्र पयासी मऊगंज: जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार जैन ने दो आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। जिला बदर किए गए अपराधियों में दिलीप पाण्डेय पिता ललन प्रसाद पाण्डेय उम्र 45 वर्ष निवासी घूरेहटा वार्ड-12 थाना मऊगंज एवं नवीन कुमार उपाध्याय उर्फ भैया पिता राजबहोर उपाध्याय उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सोनवर्षा थाना नईगढ़ी शामिल हैं। आदेश के अनुसार दोनों अपराधियों की निरंतर आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र की शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। कलेक्टर ने दोनों को 48 घंटे के भीतर मऊगंज जिले तथा समीपवर्ती जिला रीवा एवं सीधी की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

फरार तीन आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित
पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार जैन ने घटना दिनांक से फरार चल रहे तीन आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है। यह घोषणा पुलिस रेग्युलेशन एक्ट के तहत की गई है। फरार आरोपियों में पुष्पेन्द्र उर्फ बबलू सिंह पिता रघुराज सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम हर्दी, विजय प्रताप सिंह उर्फ अर्जुन सिंह पिता पुष्पेन्द्र सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम हर्दी एवं सुरेश तिवारी पिता तीरथ तिवारी उम्र 51 वर्ष निवासी जट्ठा शामिल हैं।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कराने या गिरफ्तारी हेतु महत्वपूर्ण सूचना देने वाले व्यक्ति को 5-5 हजार रूपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इनाम के संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।

