पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया

पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और जनता दल सेक्युलर (JDS) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने रेप के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत 2 अगस्त को उसकी सजा सुनाएगी।

पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया

देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पौते प्रज्वल रेवन्ना को एक महिला से रेप के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। प्रज्वल रेवन्ना जनता दल सेक्युलर (JDS) के पूर्व सांसद रह चुके हैं। रेवन्ना पर 48 वर्षीय महिला से रेप करने और वीडियो बनाने का आरोप लगा है। ये फैसला बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 14 महीने के अंदर ही लिया है। अदालत 2 अगस्त को रेवन्ना की सजा पर फैसला सुनाएगी।

रेवन्ना पर महिला के साथ 2 बार रेप करने का आरोप था। पीड़ित महिला रेवन्ना के फार्महाउस में हाउस हेल्पर के तौर पर काम करती थी। रेवन्ना ने एक बार फार्महाउस में और दूसरी बार लॉकडाउन के समय 2021 में महिला के साथ रेप किया था और उसकी वीडियो भी बनाई थी। वीडियो में महिला ने जो साड़ी पहन रखी थी वो साड़ी रेवन्ना ने सबूतों को छुपाने के लिए अपने पास रखी थी। जांच में साड़ी के ऊपर रेवन्ना के स्पर्म के निशान मिले जिससे ये केस सॉल्व हो गया।

रेवन्ना ने कई तर्क दिए लेकिन अदालत ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे आरोपी घोषित कर दिया। CID के विशेष जांच दल (SIT) ने इस केस की जांच की और 2,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। रेवन्ना के खिलाफ कुल 123 सबूत इकट्ठा किए गए हैं, इस दौरान 23 लोगों ने इस केस में गवाही दी है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, रेवन्ना के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं था। रेवन्ना ऐसे 4 और मामलों में आरोपी है हालांकि ये पहला मामला है जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है। बाकी सभी मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रेवन्ना पर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। वो महिलाओं के साथ पहले यौन संबंध बनाता था फिर उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। उसके खिलाफ अदालत ने जब फैसला सुनाया तब वो कोर्ट में रो रहा था।