अब बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बिकेगी दवा, MP सरकार का बड़ा फैसला
अब बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के दवा बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर 3 महीने की जेल और 2 लाख जुर्माने का प्रावधान.

मध्यप्रदेश में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप से अब तक 23 बच्चों की मौत हो गई है. इसे लेकर अब प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने सभी मेडिकल स्टोर, अस्पताल और फार्मेसी को बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से दवा खरीदने को लेकर चेतावनी दी है.
स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने कहा की अब राज्य का कोई भी दवा दुकानदार बिना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के दवा नहीं बेचेगा और अगर कोई ऐसा करते हुए पकडा जाता है तो फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 और जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत उन्हें तीन महीने की जेल, 2 लाख रुपए जुर्माना या दोनों ही सजा दी जा सकती है.
पहले इन मामलों में सिर्फ एक हजार रुपए जुर्माना और 6 महीने जेल का प्रावधान था. इसलिए कई दवा विक्रेता नियमों का पालन नहीं करते थे. लेकिन अब राज्य सरकार स्ट्रिक्ट हो गई है और ऐसे मामलों पर कड़े कदम उठा रही है.
- मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य
- बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो 3 महीने की सजा
- बिना फार्मासिस्ट के दवा बिक्री पर रोक
- बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर को दवा नहीं दी जाएगी
- Unregistered व्यक्ति को दवा के बिक्री की अनुमति नहीं
- लापरवाही पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त होगा
दरअसल कफ सिरप से होने वाली इन मौतों ने लोगों का डॉक्टर्स और दवाइयों पर से विश्वास उठा दिया है. 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप से सिर्फ मध्यप्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान से भी ऐसे ही केसेस सामने आए है. ऐसे में न सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है.